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High Court : आईटीआई नैनी के वरिष्ठ सहायक के तबादले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 12 Nov 2021 08:26 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 12 Nov 2021 08:26 PM IST
सार

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन ने 15 जुलाई 21 को बिना अनुमोदन लिए याची का नीति के विपरीत तबादला कर दिया है। कोर्ट ने याची को दो हफ्ते में सचिव को प्रत्यावेदन देने और दो माह में सचिव को नीति के तहत निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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High Court: Allahabad High Court bans transfer of senior assistant of ITI Naini
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी प्रयागराज के वरिष्ठ सहायक व कर्मचारी संघ के सचिव का  सिद्धार्थनगर तबादला करने के आदेश पर रोक लगा दी है और सचिव प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उप्र लखनऊ को तबादला नीति के तहत दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तबादला आदेश पर तीन माह या सचिव के निर्णय लेने तक अमल नहीं किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने अनिल कुमार पांडेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरनाथ त्रिपाठी ने बहस की।


उनका कहना था कि तबादला नीति खंड 13 के अनुसार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष व सचिव का दो वर्ष तक तबादला नहीं हो सकता। यदि जरूरी है तो उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाना जरूरी है। याची कर्मचारी संघ का प्रदेश सचिव है। निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन ने 15 जुलाई 21 को बिना अनुमोदन लिए याची का नीति के विपरीत तबादला कर दिया है। कोर्ट ने याची को दो हफ्ते में सचिव को प्रत्यावेदन देने और दो माह में सचिव को नीति के तहत निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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