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High Court : अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था के पत्र में आपत्तिजनक भाषा पर मांगा जवाब

Sat, 18 Apr 2026 06:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 18 Apr 2026 06:18 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) के एक पत्र में प्रयुक्त आपत्तिजनक भाषा पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

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High Court ADG Of Police Law and Order letter seeks response on objectionable language
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) के एक पत्र में प्रयुक्त आपत्तिजनक भाषा पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने प्रयागराज के अमित कुमार सिंह उर्फ सोनू की ओर से दायर याचिका पर दिया है।

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कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पते पर नोटिस जारी किया जाए। नोटिस 48 घंटे के भीतर लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से लखनऊ के पुलिस महानिदेशक को तामील कराया जाए, जो आगे इसे संबंधित अधिकारी तक उनके वर्तमान निवास पर पहुंचाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। 

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