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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Hearing of SP MLA Irfan Solanki case now on July 18, hearing postponed due to lawyers' strike in High Court

UP : सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले की सुनवाई अब 18 जुलाई को, हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते टली सुनवाई

Wed, 10 Jul 2024 03:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 10 Jul 2024 03:45 PM IST
सार

जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में आठ नवंबर 2022 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो.एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।

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Hearing of SP MLA Irfan Solanki case now on July 18, hearing postponed due to lawyers' strike in High Court
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सपा के निर्वतमान विधायक  इरफान सोलंकी के केस की सुनवाई बुधवार को टल गई। हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते मामले की सुनवाई को टाल दिया गया। अब मुकदमे की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की अदालत में चल रही है।

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जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में आठ नवंबर 2022 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो.एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
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तीन जून को कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने इरफान व उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ व शौकत अली को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। सजा पर रोक लगाने की माग के साथ इरफान और रिजवान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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