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Prayagraj News: अटाला हिंसा आरोपी जावेद पंप की जमानत अर्जी की सुनवाई टली

Sat, 13 Jan 2024 03:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 13 Jan 2024 03:52 AM IST
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Hearing of bail application of Atala violence accused Javed Pump postponed
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अटाला हिंसा के आरोपी जावेद पंप की जमानत अर्जी की सुनवाई टाल दी है। अब 18 जनवरी को जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव के अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई नहीं की जा सकी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने दिया है।
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बीजेपी नेत्री नूपुर शर्मा के बयान के बाद 10 जून 2022 को हुए प्रदर्शन के दौरान अटाला में हिंसा हुई थी। खुल्दाबाद थाने में आईपीसी की धारा 147/427 व 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। स्मार्ट सिटी के सौरभ शुक्ला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मेसर्स प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संपत्तियों को हिंसा के दौरान पत्थरबाजी से नुकसान हुआ था।
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हिंसा और पत्थरबाजी से 6 लाख 25 हजार के नुकसान की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अटाला हिंसा की बाद करेली और खुल्दाबाद थाने में जावेद पंप के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन्हीं मुकदमों के आधार पर जावेद पंप के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है। जावेद पंप फिलहाल देवरिया जेल में बंद है।
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