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High Court : मलेरिया डेंगू मामले में की सुनवाई 17 नवंबर को, स्वास्थ्य विभाग को हफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश
Mon, 06 Nov 2023 04:15 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 06 Nov 2023 04:15 PM IST
सार
मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने मामले को स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद यूपी सरकार को छह नवंबर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को डेंगू, मलेरिया के बढ़ते प्रकोप के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तुत जानकारी को कोर्ट ने हलफनामा के जरिए दाखिल करने का निर्देश दिया और केस की सुनवाई 17 नवंबर नियत कर दी है।
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मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने मामले को स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद यूपी सरकार को छह नवंबर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।
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सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता एके गोयल ने कोर्ट को बताया कि मच्छर जनित बीमारियों के प्रकोप के संबंध में अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से जानकारी आई है। वह कोर्ट में यह रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। कहा कि अपर निदेशक की रिपोर्ट को हलफनामे पर दाखिल किया जाए। कोर्ट ने इसके लिए समय दिया और 17 नवंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी।
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