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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Hearing in High Court on beating of lawyers in the middle of the road today, HCBA's complaint registered

High Court : बीच सड़क वकीलों की पिटाई पर हाइकोर्ट में सुनवाई आज, HCBA की शिकायत आपराधिक जनहित याचिका में दर्ज

Wed, 05 Feb 2025 07:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, महाकुंभ नगर (प्रयागराज)
अमर उजाला नेटवर्क, महाकुंभ नगर (प्रयागराज) Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 05 Feb 2025 07:55 PM IST
सार

मुख्यमंत्री की फ्लीट के रास्ते गुजर रहे अधिवक्ताओं की पुलिस पिटाई के खिलाफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की शिकायत इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपराधिक जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर ली गई है।

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Hearing in High Court on beating of lawyers in the middle of the road today, HCBA's complaint registered
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मुख्यमंत्री की फ्लीट के रास्ते गुजर रहे अधिवक्ताओं की पुलिस पिटाई के खिलाफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की शिकायत इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपराधिक जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर ली गई है।मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को सुबह दस बजे न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी रमेश की अदालत करेगी।

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गौरतलब है कि मंगलवार कि सीएम योगी के नगर आगमन के मौके पर पुलिस ने पूरे शहर में बेरिकेडिंग कर रखी थी। इससे शहर का यातयात बुरी तरह बाधित रहा। इसी दौरान हाईकोर्ट जा रहे अधिवक्ताओं को भी पुलिस ने रोक दिया। इसे लेकर वकीलों ने विरोध किया तो पुलिस ने अधिवक्ताओं की हिंदू हॉस्टल चौराहे पर पिटाई कर दी। आरोप है कि पुलिस ने वकीलों के एडवोकेट बैंड, कपड़े और मुकदमे की फाइलें भी फाड़ीं।

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इसके बार नाराज वकील हाइकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के साथ मुख्य न्यायधीश की अदालत पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। मुख्य न्यायधीश ने लिखित शिकायत देने को कहा। इस पर बार की ओर से मुख्य न्यायधीश की पत्र याचिका प्रेषित की गई थी। बुधवार की दोपहर मुख्य न्यायधीश ने मामले को अपराधिक जनहित याचिका में दर्ज करने की अनुमति दे दी।

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अधिवक्ता को पीटने पर एक और दरोगा निलंबित

हिंदू हॉस्टल चौराहे के पास मंगलवार को वीवीआईपी फ्लीट निकलने के दौरान अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह से मारपीट के मामले में अब दरोगा अमित कुमार मौर्य को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि तक दरोगा अमित पुलिस लाइन से संबद्ध रहेंगे। वहीं, विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने यह कार्यवाही की है। जारी आदेश में उन्होंने कहा कि हिंदू हाॅस्टल चौराहे पर वीवीआईपी फ्लीट निकलने के दौरान दरोगा अमित कुमार ने अधिवक्ता से अभद्र व्यवहार किया। जिस वजह से चौराहे पर जाम की स्थिति बन गई। चौकी प्रभारी के कार्य से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। बता दें कि दरोगा अमित कर्नलगंज थाने में तैनात हैं। वहीं, एसीपी राजीव कुमार यादव ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि मामले में नाका चौकी इंचार्ज अतुल कुमार सिंह पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर निलंबित किया जा चुका है।

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