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आजम खान के मामले में सुनवाई टली
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खां की जमानत अर्जी को निरस्त कराने के मामले में सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया था लेकिन आजम खां की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित न होने के कारण सुनवाई टाल दी गई। इसके लिए 21 फरवरी की तिथि निर्धारित कर दी।
सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं। यूपी सरकार की ओर से दाखिल जमानत निरस्त कराने की अर्जी की जानकारी सीतापुर जेल अधीक्षक के जरिए विपक्षी पक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री तक पहुंचा दी गई है। इसके बावजूद विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके। कोर्ट ने एक बार फिर विपक्षी पक्ष को सूचना देने का आदेश दिया। अन्यथा उनका पक्ष रखने के लिए न्याय मित्र की तैनाती की जाएगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ रामपुर में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ जिला न्यायालय में सुनवाई चल रही है। लेकिन, कोर्ट द्वारा जमानत मिली हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी जमानत को निरस्त कराने के लिए आधा दर्जन मामलों में याचिका दाखिल कर रखी है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन उनका पक्ष रखने केे लिए कोई भी अधिवक्ता मौजूद नहीं रहा।
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सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं। यूपी सरकार की ओर से दाखिल जमानत निरस्त कराने की अर्जी की जानकारी सीतापुर जेल अधीक्षक के जरिए विपक्षी पक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री तक पहुंचा दी गई है। इसके बावजूद विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके। कोर्ट ने एक बार फिर विपक्षी पक्ष को सूचना देने का आदेश दिया। अन्यथा उनका पक्ष रखने के लिए न्याय मित्र की तैनाती की जाएगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
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पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ रामपुर में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ जिला न्यायालय में सुनवाई चल रही है। लेकिन, कोर्ट द्वारा जमानत मिली हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी जमानत को निरस्त कराने के लिए आधा दर्जन मामलों में याचिका दाखिल कर रखी है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन उनका पक्ष रखने केे लिए कोई भी अधिवक्ता मौजूद नहीं रहा।
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