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ओबीसी अभ्यर्थी के चयन पर जवाब तलब
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ओबीसी अभ्यर्थी के चयन पर जवाब तलब
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता चयन के मामले में ओबीसी अभ्यर्थी का चयन नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है। आरोप है कि ओबीसी अभ्यर्थी को अधिक अंक होने के बावजूद उससे कम अंक पाने वाले का चयन कर लिया गया। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान याची के मामले में किसी भी प्रकार का चयन इस याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगा।
जगत नारायण मौर्या की याचिका पर न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय सुनवाई कर रहे हैं। याची का कहना है कि उसने 18 नवंबर 2011 को जारी प्रवक्ता अर्थशास्त्र भर्ती के लिए आवेदन किया था। यह नियुक्ति वित्त पोषित इंटर मीडिएट कॉलेजों के लिए थी। उसे 361.69 अंक प्राप्त हुए मगर, चयनित नहीं हो सका जबकि, एक अन्य अभ्यर्थी जिसे 325.50 अंक प्राप्त हुए हैं, का चयन कर लिया गया। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता चयन के मामले में ओबीसी अभ्यर्थी का चयन नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है। आरोप है कि ओबीसी अभ्यर्थी को अधिक अंक होने के बावजूद उससे कम अंक पाने वाले का चयन कर लिया गया। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान याची के मामले में किसी भी प्रकार का चयन इस याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगा।
जगत नारायण मौर्या की याचिका पर न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय सुनवाई कर रहे हैं। याची का कहना है कि उसने 18 नवंबर 2011 को जारी प्रवक्ता अर्थशास्त्र भर्ती के लिए आवेदन किया था। यह नियुक्ति वित्त पोषित इंटर मीडिएट कॉलेजों के लिए थी। उसे 361.69 अंक प्राप्त हुए मगर, चयनित नहीं हो सका जबकि, एक अन्य अभ्यर्थी जिसे 325.50 अंक प्राप्त हुए हैं, का चयन कर लिया गया। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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