ज्ञानवापी मामला : केस स्थानांतरण पर मसाजिद कमेटी ने अर्जी देकर उठाई आपत्ति
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 18 Sep 2023 06:09 PM IST
सार
कोर्ट ने अपने आदेश में याचियों की ओर से केस स्थानांतरित की अर्जी देने की बात कही गई है, जबकि याचियों की ओर से यह अर्जी दी नहीं गई है। कोर्ट अपने इस आदेश से इस लाइन को हटाए की याची अधिवक्ता की ओर से स्थानांतरण की अर्जी दी गई।
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ज्ञानवापी केस।
- फोटो : अमर उजाला।