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UP : योगी के खिलाफ कोर्ट गए परवेज की जमानत रद्द कराने के लिए याचिका लगाएगी सरकार, सरकारी वकील कर रहे मंथन

Wed, 05 Jul 2023 11:45 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 05 Jul 2023 11:45 AM IST
सार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2007 के गोरखपुर दंगा मामले का सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाक्षेप किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दोबारा याचिकाएं दायर करने पर परवेज परवाज और अन्य पर 22 फरवरी को एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था।

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Government will file a petition against Yogi to cancel the bail of Parvez
सीएम योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर दंगा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले गोरखपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता परवेज परवाज के खिलाफ राज्य सरकार ने कानूनी लड़ाई की तैयारी कर ली है। परवेज ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल करके जमानत हासिल कर ली थी। इसे खारिज कराने के लिए सरकारी वकीलों के पैनल ने कमर कस ली है।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2007 के गोरखपुर दंगा मामले का सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाक्षेप किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दोबारा याचिकाएं दायर करने पर परवेज परवाज और अन्य पर 22 फरवरी को एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था। उसे सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने के बाद कुछ हफ्ते पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई थी। कोर्ट ने न सिर्फ उसकी सजा निलंबित कर दी थी, बल्कि जमानत भी मंजूर कर ली थी। सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए कुछ सरकारी वकीलों की पैनल से छुट्टी कर दी थी।

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हाईकोर्ट का ग्रीष्म अवकाश खत्म होते ही सरकारी अधिवक्ताओं के नए पैनल ने परवेज परवाज की जमानत निरस्त कराने की तैयारी शुरू कर दी है। परवेज के मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई नियत है। सरकारी वकीलों की कोशिश है कि सुनवाई से पहले ही परवेज को मिली जमानत निरस्त करा ली जाए। एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जमानत निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र तैयार हो चुका है। अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है।

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