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पोस्टर हटाने के लिए सरकार ने मांगा और समय

Tue, 17 Mar 2020 01:48 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 17 Mar 2020 01:48 AM IST
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goverment demand and time to remove poster
प्रदेश सरकार ने सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के पोस्टर सड़क से हटाने के मामले में हाईकोर्ट से और समय मांगा है। हाईकोर्ट ने पोस्टर हटा कर इसकी रिपोर्ट 16 मार्च को महानिबंधक के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर वृहदपीठ में सुनवाई होनी है।
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अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट में मामला लंबित होने के आधार पर हाईकोर्ट से और समय देने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने पोस्टर लगाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिससे किसी आरोपी का सार्वजनिक स्थान पर फोेटो लगाया जाए। कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार का हनन मानते हुए 16 मार्च तक पोस्टर हटाकर इसकी रिपोर्ट महानिबंधक के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को रिपोर्ट पर हाईकोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार है।
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