{"_id":"6215320fa26c6d50bf2fa3a1","slug":"gohri-murder-case-high-court-directs-petitioner-to-file-affidavit-in-two-days-allahabad-news-ald3275644115","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोहरी हत्याकांडः हाईकोर्ट ने याची को दो दिनों में हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गोहरी हत्याकांडः हाईकोर्ट ने याची को दो दिनों में हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश
विज्ञापन
गोहरी हत्याकांड: याची को दो दिनों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोहरी हत्याकांड मामले में याची को दो दिनों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने याची लालचंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
इसके पहले मामले में सरकारी अधिवक्ता ने अपना हलफनामा प्रस्तुत किया और कोर्ट को बताया कि मामले में एसआईटी की जांच चल रही है। मामले में तीन लोगाें को गिरफ्तार किया गया था लेकिन तथ्यों और सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। याची के अधिवक्ता सुधीर दीक्षित की ओर से कहा गया कि चार लोगों की हत्या के मामले में एसआईटी की जांच का अभी तक कोई परिणाम सामने नहंी आ सका है। कोर्ट ने सरकार की ओर से हलफनामे पर दाखिल की गई जांच प्रगति रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए याची को दो दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। ब्यूरो
विज्ञापन
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोहरी हत्याकांड मामले में याची को दो दिनों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने याची लालचंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
इसके पहले मामले में सरकारी अधिवक्ता ने अपना हलफनामा प्रस्तुत किया और कोर्ट को बताया कि मामले में एसआईटी की जांच चल रही है। मामले में तीन लोगाें को गिरफ्तार किया गया था लेकिन तथ्यों और सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। याची के अधिवक्ता सुधीर दीक्षित की ओर से कहा गया कि चार लोगों की हत्या के मामले में एसआईटी की जांच का अभी तक कोई परिणाम सामने नहंी आ सका है। कोर्ट ने सरकार की ओर से हलफनामे पर दाखिल की गई जांच प्रगति रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए याची को दो दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। ब्यूरो
विज्ञापन