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गौतम बुद्ध नगर में नहीं होगा पंचायत चुनाव
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
Updated Sat, 16 May 2015 02:23 AM IST
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर मेें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव नहीं कराने के सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। दोनों जिलों में चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। हालांकि याची से कहा है कि वह चाहे तो जनहित याचिका के माध्यम से यह मामला उठा सकता है।
नोएडा की अनीता चौधरी द्वारा दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति एके मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई की। याची का कहना था कि गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद, बुलंदशहर की दादरी तहसील, सिकंदराबाद और खुर्जा के इलाकों को शामिल कर बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने आगामी अक्तूबर माह में पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है मगर गौतम बुद्ध नगर को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
नोएडा के मुख्य अधिशासी अधिकारी ने 23 जनवरी 2015 को गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत अध्यक्ष को सूचित किया कि पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मुख्य सचिव ने औद्योगिक टाउनशिप की घोषणा करते हुए वार्डों के गठन का निर्देश दिया है। 85 गांव के किसान पंचायत चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। खंडपीठ ने याचिका में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि याची चाहे तो इसे मुद्दे को जनहित याचिका में उठा सकता है।
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नोएडा की अनीता चौधरी द्वारा दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति एके मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई की। याची का कहना था कि गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद, बुलंदशहर की दादरी तहसील, सिकंदराबाद और खुर्जा के इलाकों को शामिल कर बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने आगामी अक्तूबर माह में पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है मगर गौतम बुद्ध नगर को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
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नोएडा के मुख्य अधिशासी अधिकारी ने 23 जनवरी 2015 को गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत अध्यक्ष को सूचित किया कि पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मुख्य सचिव ने औद्योगिक टाउनशिप की घोषणा करते हुए वार्डों के गठन का निर्देश दिया है। 85 गांव के किसान पंचायत चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। खंडपीठ ने याचिका में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि याची चाहे तो इसे मुद्दे को जनहित याचिका में उठा सकता है।
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