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चार प्रमुख सचिवों को अवमानना का नोटिस

Thu, 30 Jun 2016 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Thu, 30 Jun 2016 01:19 AM IST
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Four secretaries contempt notice
कोर्ट - फोटो : demo
हाईकोर्ट ने तीन पूर्व प्रमुख सचिवों (गृह) सहित वर्तमान प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बरेली के एसएसपी को भी अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इन सभी पर हिरासत में युवक की मौत के मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने में चार वर्ष का लंबा समय कैसे लग गया। यह भी पूछा है कि क्यों न उन सभी को अवमानना में दंडित किया जाए।
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पीड़ित भगवान दास की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी सुनवाई कर रहे हैं। याचिका के अनुसार रेलवे में लोको पायलट भगवान दास के बेटे दीपक को पुलिस लूट के एक मामले में घर से उठा ले गई थी। घटना वर्ष 2012 की है। हिरासत में ही दीपक की मौत हो गई। इस मामले में तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद चार्जशीट भी दाखिल हो गई।

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मगर शासन की ओर से पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने की अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली। भगवान दास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सितंबर 2012 को निर्देश दिया कि छह माह के भीतर इस मामले में अभियोजन स्वीकृति ले ली जाए। इसके बाद भी आज तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं ली गई। याची का कहना था कि प्रकरण में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है मगर अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से मुकदमा नहीं चल पा रहा है। हाईकोर्ट ने 25 जुलाई तक सभी अधिकारियों को कारण स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। 

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