फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Four convicts of rape were imprisoned for seven years

प्रयागराज : दुष्कर्म के चार दोषियों को सात साल का कारावास, 14 साल पहले हुई थी वारदात

Mon, 08 Aug 2022 11:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 08 Aug 2022 11:51 PM IST
सार

पीड़िता के पिता ने 16 मार्च 2006 को अभियुक्तों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि बृजेश मंडल के साथ मिलकर चारों अभियुक्त उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गए।

विज्ञापन
Four convicts of rape were imprisoned for seven years
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला न्यायालय ने सोमवार को खीरी थानाक्षेत्र के अंतर्गत 14 वर्ष पुराने मामले में अपहरण एवं दुष्कर्म के चार अभियुक्तों योगेश पटेल, शिवमंदिर पटेल, लल्लन यादव एवं कौशल्या देवी को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक निशा झा ने अभियुक्तों के वकील और सहायक शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय त्रिपाठी के तर्कों को सुनकर दिया।

विज्ञापन



पीड़िता के पिता ने 16 मार्च 2006 को अभियुक्तों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि बृजेश मंडल के साथ मिलकर चारों अभियुक्त उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गए। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पीड़िता को बृजेश मंडल के पास से बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि सभी आरोपी मिलकर बेटी की मर्जी की विरुद्ध उसे कटनी ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन



अभियुक्तों के वकील ने अदालत से गुहार लगाई कि उक्त अभियुक्त वृद्ध, गरीब एवं असहाय हैं। इन्हें कम से कम सजा देना उचित होगा। जबकि, अभियोजन पक्ष ने विरोध में तर्क दिया कि उक्त सभी अभियुक्त षड्यंत्र करके पीड़िता को भगा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इन्हें अधिकतम सजा दिया जाना न्यायहित में होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन



उक्त अभियुक्तों को दोषी साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। 28 जून 2022 को अभियुक्त बृजेश मंडल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। मामले के तथ्यों एवं अपराध की गंभीर प्रकृति को देखकर अदालत ने चार अभियुक्तों को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed