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पूर्व सांसद उमाकांत यादव के माफिया बेटे को मिली अग्रिम जमानत
Mon, 07 Sep 2020 07:42 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 07 Sep 2020 07:42 PM IST
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उमाकांत यादव
- फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के माफिया बेटे दिनेश कांत यादव की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। और कहा है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस याची को 50 हजार रुपये के मुचलके पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक जमानत पर रिहा करें। इस मामले में आठ सहअभियुक्तों की पहले ही अग्रिम जमानत मंजूर हो चुकी है। इसे देखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने सुनवाई की। याची के खिलाफ जौनपुर के बदलापुर थाने में गिरोहबंद कानून, आबकारी कानून व भारतीय दंड संहिता के तहत षड़यंत्र धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के आरोप प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने कहा है कि याची कोर्ट की अनुमति बगैर देश नहीं छोड़ेगा।वह विवेचना में सहयोग करेगा और गवाहों को किसी प्रकार की धमकी नहीं देगा। शर्तें न मानने पर जमानत निरस्त की जा सकती है।
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अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने सुनवाई की। याची के खिलाफ जौनपुर के बदलापुर थाने में गिरोहबंद कानून, आबकारी कानून व भारतीय दंड संहिता के तहत षड़यंत्र धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के आरोप प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने कहा है कि याची कोर्ट की अनुमति बगैर देश नहीं छोड़ेगा।वह विवेचना में सहयोग करेगा और गवाहों को किसी प्रकार की धमकी नहीं देगा। शर्तें न मानने पर जमानत निरस्त की जा सकती है।
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