फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Former DEOs convicted in court contempt

कोर्ट की अवमानना में पूर्व डीआईओएस को सजा

Sat, 29 Jul 2017 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sat, 29 Jul 2017 01:58 AM IST
विज्ञापन
Former DEOs convicted in court contempt
Court
हाईकोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने के मामले में हाईकोर्ट बलिया के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह (बर्खास्त) को दो माह की कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के अमल पर फिलहाल दो सप्ताह के रोक लगाई है, ताकि रमेश सिंह इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल कर सकें।
विज्ञापन


अमर शहीद कौशल सिंह इंटर मीडिएट कालेज नारायण गढ़ बलिया के मैनेजर भोला पांडेय की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याची का पक्ष अधिवक्ता आनंद कुमार पांडेय ने रखा। याचिका में कहा गया कि रमेश सिंह ने बलिया जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर रहते हुए हाईकोर्ट के 17 नवंबर 2016 और 15 दिसंबर 2016 के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है। याची के कालेज की प्रबंध समिति का चुनाव हुआ था जिसमें याची प्रबंधक चुना गया। डीआईओएस ने 12 दिसंबर 2014 को इस चुनाव को सत्यापित भी कर दिया। इसके बाद एक शिकायत पर एक अगस्त 2016 को एक आदेश पारित करते हुए उन्होंने 12 दिसंबर के आदेश को वापस ले लिया।
विज्ञापन


याची ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत डीआईओएस के आदेश पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ दाखिल विशेष अपील भी खारिज हो गई। इसके बावजूद डीआईओएस ने न तो उनको मैनेजर के पद पर काम करने की अनुमति दी और न ही उनका हस्ताक्षर सत्यापित किया। अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद उन्होंने याची का हस्ताक्षर सत्यापित कर कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दे दी मगर हस्ताक्षर सत्यापित करने की सूचना बैंक को नहीं दी गई जिससे याची के कालेज के वित्तिय प्रबंधन और वेतन भुगतान नहीं हो सका। कोर्ट ने सभी दस्तावेजों को मंगा कर जांच की तो पता चला कि डीआईओएस ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। उनको अवमानना का दोषी करार देते हुए दो माह की कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि रमेश सिंह के खिलाफ फर्जी नियुक्तियों की भी शिकायत है जिसे लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट की सख्त को देखते हुए गत माह सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed