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Prayagraj : गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल पांच माह की सजा, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

Thu, 05 Jun 2025 03:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 05 Jun 2025 03:33 PM IST
सार

जिला अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच वर्ष पांच माह की सजा के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कु.अनीता प्रथम की कोर्ट में हुई है।

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Five years and five months imprisonment to the accused of unintentional murder, ADJ court gives verdict
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जिला अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच वर्ष पांच माह की सजा के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कु.अनीता प्रथम की कोर्ट में हुई है। सरायइनायत थाना के बनी गांव निवासी रामचंद्र सिंह गोतवा गांव निवासी दीपक के घर 10 जनवरी 2020 को गाय का शव उठाने गया था। इस दाैरान दीपक ने गालीगलाैज करते हुए रामचंद्र के ऊपर ईंट से हमला कर दिया था। इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं।

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घायल रामचंद्र को स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में 11 दिन बाद उसकी माैत हो गई। 21 जनवरी 2020 को पुलिस ने आरोपी दीपक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, जानबूझकर चोट पहुंचाना और शांतिभंग के मामले में मुकदमा दर्ज किया था।

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इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शनिवार को दीपक को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए पांच साल पांच माह का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही जानबूझकर चोट पहुंचाने में एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि शांतिभंग करने के आशय से अपमान करने के मामले में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।

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