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Prayagraj News: बेकाबू वाहनों पर ब्रेक न लगने से 15 दिन में पांच लोगों की हो चुकी मौत
Thu, 26 Feb 2026 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Thu, 26 Feb 2026 02:14 AM IST
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तेजरफ्तार वाहनों पर ब्रेक न लगने से मऊआइमा क्षेत्र में 15 दिन में पांच लोगों की असमय मृत्यु हो चुकी है। जबकि एक दर्जन घायल हो चुके हैं। आए दिन अयोध्या प्रयागराज के मऊआइमा फोरलेन पर दुर्घटना से लोग खौफजदा हैं।
मऊआइमा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक हरिसेनगंज में अज्ञात वाहन से दबाकर इरशाद अली (30) की पांच फरवरी को मौत हो गई थी। 11 फरवरी को हरिसेनगंज जमखुरी मोड पर बाइक सवार मान सिंह (44) की हादसे में जान चली गई थी। 12 फरवरी को धनपारी के पूरा में राज कुमार यादव (50) की पिकअप से दबकर मौत हो गइ थी।
19 फरवरी को बरात में जा रहे बाइक सवार सचिन कुमार (18) और नीरज कुमार (20) की जान चली गई थी। 11 फरवरी को ग्राम मऊदोस्तपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग सुरेश चंद्र (60) जख्मी हो गए । इंस्पेक्टर मऊआइमा पंकज अवस्थी ने बताया कि 15 दिन में 125 वाहनों का चालान हुआ है। जिसमें गति से अधिक वाहन भी शामिल हैं।
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सीमा से अधिक वाहन चलाने पर जुर्माना का है प्रावधान
जानकार बताते हैं कि मोटर अधिनियम के तहत फोरलेन पर कारों की स्पीड सौ किलोमीटर, ट्रक, बसों का 80 से 90 किलोमीटर, दो पहिया 60 से 80 किलोमीटर, तिपहिया का 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तय है। मोटर अधिनियम के अनुसार इसका उल्लंघन करने पर हल्के वाहनों पर एक से दो हजार का जुर्माना, भारी वाहनों पर दो हजार से चार हजार का जुर्माना है।तथा बार बार उल्लंघन पर लाइसेंस सस्पेंड अथवा रद्द किया जा सकता है।
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मऊआइमा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक हरिसेनगंज में अज्ञात वाहन से दबाकर इरशाद अली (30) की पांच फरवरी को मौत हो गई थी। 11 फरवरी को हरिसेनगंज जमखुरी मोड पर बाइक सवार मान सिंह (44) की हादसे में जान चली गई थी। 12 फरवरी को धनपारी के पूरा में राज कुमार यादव (50) की पिकअप से दबकर मौत हो गइ थी।
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19 फरवरी को बरात में जा रहे बाइक सवार सचिन कुमार (18) और नीरज कुमार (20) की जान चली गई थी। 11 फरवरी को ग्राम मऊदोस्तपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग सुरेश चंद्र (60) जख्मी हो गए । इंस्पेक्टर मऊआइमा पंकज अवस्थी ने बताया कि 15 दिन में 125 वाहनों का चालान हुआ है। जिसमें गति से अधिक वाहन भी शामिल हैं।
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सीमा से अधिक वाहन चलाने पर जुर्माना का है प्रावधान
जानकार बताते हैं कि मोटर अधिनियम के तहत फोरलेन पर कारों की स्पीड सौ किलोमीटर, ट्रक, बसों का 80 से 90 किलोमीटर, दो पहिया 60 से 80 किलोमीटर, तिपहिया का 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तय है। मोटर अधिनियम के अनुसार इसका उल्लंघन करने पर हल्के वाहनों पर एक से दो हजार का जुर्माना, भारी वाहनों पर दो हजार से चार हजार का जुर्माना है।तथा बार बार उल्लंघन पर लाइसेंस सस्पेंड अथवा रद्द किया जा सकता है।