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केशव को महंगा पड़ा पार्टी का सिंबल, एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 26 Feb 2017 01:13 AM IST
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केशव प्रसाद मौर्य (फाइल फोटो)
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी का सिंबल अपनी जैकेट पर लगाना महंगा पड़ गया। आरोप है कि उन्होंने 23 फरवरी को ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर में मतदान के दिन पार्टी का सिंबल अपनी जैकेट में लगाकर मतदान किया था। यह खबर चैनलों पर चली तो जिलाधिकारी संजय कुमार ने इसकी जांच एसडीएम फूलपुर को सौंप दी। शनिवार को संबंधित विधानसभा के सेक्टर मजिस्ट्रेट-13 की तहरीर पर केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 के तहत सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है
23 फरवरी को केशव प्रसाद मौर्य ने ज्वाला देवी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बूथ संख्या 249 पर मतदान किया था। मतदान में सेक्टर मजिस्ट्रेट-13 उत्तरी विधानसभा रहे सुनील कुमार के मुताबिक वह मतदान के दिन गर्ल्स हाईस्कूल एल्गिन रोड के बूथों का निरीक्षण कर रहे थे। तभी एडीएम प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, आरओ ने फोन पर बताया कि न्यूज चैनलों में खबर चल रही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने बूथ संख्या 249 पर पार्टी का चुनाव निशान लगाकर मतदान किया है। इस मामले में पीठासीन अधिकारी से लिखित रिपोर्ट लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई।
पीठासीन अधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट दी उसमें बताया कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम भाग संख्या 249 में निर्वाचन नामावली के 315 नंबर पर है। उन्होंने मतदाता रजिस्टर के क्रमांक 44 पर मतदान किया है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पर सेक्टर मजिस्ट्रेट-13 ने केशव प्रसाद के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में आचार संहिता उल्लंघन की तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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सेक्टर मजिस्ट्रेट-13 सुनील कुमार ने तहरीर में लिखा है, ‘अफसरों ने निर्देश दिया कि बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी का चुनाव निशान लगाकर मतदान किया है। इस मामले में पीठासीन अधिकारी से रिपोर्ट लेकर केस दर्ज कराया जाए’। सिविल लाइंस थाने में सेक्टर मजिस्ट्रेट ने पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पर जो तहरीर दी है, उसमें यह भी लिखा है कि उनके पास केशव प्रसाद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का साक्ष्य नहीं है।
मैं कानून का पूरा सम्मान करता हूं। उस दिन अनजाने में मेरी जैकेट पर पार्टी का सिंबल लगा रह गया था। क्योंकि मतदान के बाद दूसरे जिले में चुनावी सभा संबोधित करने के लिए जाना था। जानकारी होने पर सिंबल हटा दिया था, जो भी कार्रवाई होगी वह स्वीकार्य है। - केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा।
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23 फरवरी को केशव प्रसाद मौर्य ने ज्वाला देवी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बूथ संख्या 249 पर मतदान किया था। मतदान में सेक्टर मजिस्ट्रेट-13 उत्तरी विधानसभा रहे सुनील कुमार के मुताबिक वह मतदान के दिन गर्ल्स हाईस्कूल एल्गिन रोड के बूथों का निरीक्षण कर रहे थे। तभी एडीएम प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, आरओ ने फोन पर बताया कि न्यूज चैनलों में खबर चल रही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने बूथ संख्या 249 पर पार्टी का चुनाव निशान लगाकर मतदान किया है। इस मामले में पीठासीन अधिकारी से लिखित रिपोर्ट लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई।
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पीठासीन अधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट दी उसमें बताया कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम भाग संख्या 249 में निर्वाचन नामावली के 315 नंबर पर है। उन्होंने मतदाता रजिस्टर के क्रमांक 44 पर मतदान किया है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पर सेक्टर मजिस्ट्रेट-13 ने केशव प्रसाद के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में आचार संहिता उल्लंघन की तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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सेक्टर मजिस्ट्रेट-13 सुनील कुमार ने तहरीर में लिखा है, ‘अफसरों ने निर्देश दिया कि बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी का चुनाव निशान लगाकर मतदान किया है। इस मामले में पीठासीन अधिकारी से रिपोर्ट लेकर केस दर्ज कराया जाए’। सिविल लाइंस थाने में सेक्टर मजिस्ट्रेट ने पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पर जो तहरीर दी है, उसमें यह भी लिखा है कि उनके पास केशव प्रसाद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का साक्ष्य नहीं है।
मैं कानून का पूरा सम्मान करता हूं। उस दिन अनजाने में मेरी जैकेट पर पार्टी का सिंबल लगा रह गया था। क्योंकि मतदान के बाद दूसरे जिले में चुनावी सभा संबोधित करने के लिए जाना था। जानकारी होने पर सिंबल हटा दिया था, जो भी कार्रवाई होगी वह स्वीकार्य है। - केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा।