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प्रेम विवाह करने वाले जोड़े के खिलाफ प्राथमिकी रद्द, वयस्क दंपती ने कहा- अपनी मर्जी से की है शादी
Sat, 28 Nov 2020 07:59 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 28 Nov 2020 07:59 PM IST
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अदालत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम विवाह करने वाले जोड़े के खिलाफ परिवार वालों द्वारा दर्ज कराई गई अपहरण की प्राथमिकी रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से किसी अपराध का होना प्रतीत नहीं होता है इसलिए प्राथमिकी और उसके तहत की गई अन्य कार्यवाही रद़्द की जाती है। मथुरा की लक्ष्मी और सोनू की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की।
याची लक्ष्मी के पिता ने मथुरा के फराह थाने में दो मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी लड़की लक्ष्मी को मोनू भगा ले गया है। तब से उन दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। याची के अधिवक्ता आशुतोष गुप्ता का कहना था कि याची बालिग है और उसने अपने मर्जी से मोनू से शादी की है। और उनका विवाह गाजियाबाद के विवाह पंजीकरण अधिकारी के यहां पंजीकृत भी है। सरकारी अधिवक्ता ने भी इस बात का विरोध नहीं किया कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं। कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में याचीगण के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। कोर्ट ने प्राथमिकी रद़द कर दी है।
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याची लक्ष्मी के पिता ने मथुरा के फराह थाने में दो मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी लड़की लक्ष्मी को मोनू भगा ले गया है। तब से उन दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। याची के अधिवक्ता आशुतोष गुप्ता का कहना था कि याची बालिग है और उसने अपने मर्जी से मोनू से शादी की है। और उनका विवाह गाजियाबाद के विवाह पंजीकरण अधिकारी के यहां पंजीकृत भी है। सरकारी अधिवक्ता ने भी इस बात का विरोध नहीं किया कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं। कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में याचीगण के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। कोर्ट ने प्राथमिकी रद़द कर दी है।
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