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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   European ban on the construction of nursing homes on the street

पतली सड़क पर नर्सिंग होम के निर्माण पर रोक

Thu, 28 Jan 2016 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो/इलाहाबाद Updated Thu, 28 Jan 2016 02:28 AM IST
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हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के सीवाई चिंतामणि रोड स्थित दरभंगा कालोनी में निर्माणाधीन नर्सिंग होम के निर्माण पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम को नोटिस जारी कर इस मामले में संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। नर्सिंग होम के संचालक डॉ. डीके अग्रवाल की ओर से भी पक्ष रखते हुए स्थगनआदेश समाप्त करने की मांग की गई। कोर्ट ने उनको भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। याचिका में प्राधिकरण की महायोजना 2021 के उस संशोधन को भी चुनौती दी गई है जिसमें 12 मीटर चौड़ी सड़क पर आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम के निर्माण को अनुमति दी गई है।

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दरभंगा कालोनी वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका के मुताबिक डॉ. डीके अग्रवाल द्वारा सीवाई चिंतामणि रोड पर नर्सिंग होम का निर्माण कराया जा रहा है। यह सड़क पूर्व महापौर रवि भूषण बधावन के घर के सामने से गुजरती है। सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम है। याची के वकील की दलील थी कि रोड की परिभाषा में सड़क का वह हिस्सा आता है जिस पर वाहनों का आवागमन होता है, जबकि एडीए सड़क की चौड़ाई फुटपाथ और नाला सब मिलाकर नाप रहा है। वास्तविक सड़क 12 मीटर से काफी कम है, जबकि नियमानुसार 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर नर्सिंग होम का निर्माण नहीं हो सकता है।

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एडीए के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि नर्सिंग होम बनाने के खिलाफ याची की आपत्ति एडीए द्वारा खारिज की जा चुकी है। याचीगण चाहें तो इसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी दाखिल कर सकते हैं, याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने जनहित याचिका में महायोजना 2021 को चुनौती दी गई है, इसलिए याचिका पोषणीय है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। 

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