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Prayagraj News: वायुसेना स्टेशन के तीन किमी परिधि में ड्रोन प्रतिबंधित
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बमरौली स्थित वायुसेना स्टेशन के तीन किमी की परिधि में कोई भी वस्तु नहीं उड़ा सकेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। एडीएम सिटी मदन कुमार की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है।
वायु सेना स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा है। वहां से रेलवे लाइन भी गुजर रही है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में आबादी है। जबकि, मुख्यालय के चार किमी की परिधि में वायु सेना की महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं। सेना की ओर से प्रशासन को पत्र लिखा गया है कि इन संपत्तियों को लक्ष्य करते हुए हवाई हमले से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
इसलिए पूरे क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। इसी परिपेक्ष्य में वायु सेना स्टेशन के तीन किमी की परिधि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एडीएम सिटी के आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन समेत अन्य कोई भी वस्तु नहीं उड़ा सकेंगे।
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वायु सेना स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा है। वहां से रेलवे लाइन भी गुजर रही है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में आबादी है। जबकि, मुख्यालय के चार किमी की परिधि में वायु सेना की महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं। सेना की ओर से प्रशासन को पत्र लिखा गया है कि इन संपत्तियों को लक्ष्य करते हुए हवाई हमले से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
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इसलिए पूरे क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। इसी परिपेक्ष्य में वायु सेना स्टेशन के तीन किमी की परिधि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एडीएम सिटी के आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन समेत अन्य कोई भी वस्तु नहीं उड़ा सकेंगे।
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