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Prayagraj News: सिटकहवा दैत्रा बीर बाबा एवं हनुमान मंदिर के वार्षिक शृंगार पर 18 तक फैसला लें डीएम
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिटकहवा दैत्रा बीर बाबा एवं हनुमान मंदिर के वार्षिक शृंगार व मेले का 20 साल से आयोजन किया जा रहा है। इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है तो वाराणसी के डीएम व पुलिस आयुक्त अनुमति दें। याचियों के प्रस्तुत आवेदन पर 18 दिसंबर तक फैसला लें। न्यायालय ने यह भी कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड ऑर्डर के आधार पर सभी पक्ष कार्य करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी शराफ व विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने हनुमान जी एंड सिटकहवा दैत्र बीर ब्रह्मा बाबा की याचिका पर दिया।
श्री हनुमान जी और श्री सिटकहवा दैत्रा बीर ब्रह्म बाबा मंदिर गोपालपुर कोरौता वाराणसी की ओर से संजय यादव ने याचिका दाखिल की थी। वार्षिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन पत्र दिया था। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची के अधिवक्ता राजकुमार केशरी ने दलील दी कि यह वार्षिक मेला 20 साल से आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में इस मेले के लिए अनुमति न देना कानून व संविधान के विपरीत है।
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श्री हनुमान जी और श्री सिटकहवा दैत्रा बीर ब्रह्म बाबा मंदिर गोपालपुर कोरौता वाराणसी की ओर से संजय यादव ने याचिका दाखिल की थी। वार्षिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन पत्र दिया था। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची के अधिवक्ता राजकुमार केशरी ने दलील दी कि यह वार्षिक मेला 20 साल से आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में इस मेले के लिए अनुमति न देना कानून व संविधान के विपरीत है।
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