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टिफिन में नॉनवेज लाने वाले बच्चों का प्रवेश सीबीएसई स्कूल में कराएं डीएम : हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Dec 2024 02:05 AM IST
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DM should get children who bring non-veg in tiffin admitted in CBSE school: High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिफिन में नॉनवेज लाने पर स्कूल से निष्कासित किए गए तीन बच्चों को सीबीएसई के किसी अन्य विद्यालय में दो हफ्ते में प्रवेश कराने के लिए डीएम को निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो डीएम व्यक्तिगत रूप से छह जनवरी को उपस्थित होंगे।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ व न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दाखिल याचिका पर दिया। अमरोहा के एक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़के और उसके दो नाबालिग भाई-बहनों के टिफिन में नॉनवेज लाने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने आपत्ति की। सितंबर 2024 को इन बच्चों को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। ये बच्चे केजी, पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे। इसके खिलाफ बच्चों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
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याची के अधिवक्ता उमर जामिन ने दलील दी कि निष्कासित बच्चे नाबालिग हैं। इस कार्रवाई से बच्चों का शिक्षा का अधिकार प्रभावित हो रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल को संकुचित और सांप्रदायिक मानसिकता का नहीं होना चाहिए। एक बच्चे की गलती से दो अन्य बच्चों को स्कूल से निष्कासित करना असांविधानिक है।
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न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद डीएम को दो हफ्ते के अंदर इन बच्चों का दाखिला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध किसी दूसरे स्कूल में करवाने और एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
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