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High Court : डीएम जौनपुर बताएं कि बेदखली आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ, गड़ही को अतिक्रमण करने का मामला

Thu, 14 Aug 2025 08:59 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 14 Aug 2025 08:59 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम से हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि तहसीलदार के 2012 में दिए गए बेदखली आदेश के बाद भी गड़ही को अतिक्रमण से मुक्त क्यों नहीं कराया गया। बेदखली आदेश अमल में क्यों नहीं लाया गया।

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DM Jaunpur should explain why the eviction order was not implemented, it is a case of encroachment
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम से हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि तहसीलदार के 2012 में दिए गए बेदखली आदेश के बाद भी गड़ही को अतिक्रमण से मुक्त क्यों नहीं कराया गया। बेदखली आदेश अमल में क्यों नहीं लाया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने माता शंकर राजमणि शुक्ल की जनहित याचिका पर दिया है।

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याची ने जनहित याचिका दाखिल कर तरहटी गांव में गड़ही को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को डीएम व अन्य से जानकारी मांगी थी। डीएम व एसडीओ मछलीशहर ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि तहसीलदार की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि तरहटी गांव में स्थित गड़ही पर लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार अवैध कब्जा पाया गया है। अच्युतानंद अतिक्रमणकारी के खिलाफ बेदखली आदेश 11मई 2012 को जारी किया गया है। अच्युतानंद की मौत होने के कारण बेदखली नहीं की जा सकी। उनके पुत्रों शिव कुमार, सुमन कुमार व सुशील कुमार उर्फ छोटे लाल के खिलाफ धारा राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही की गई है। तहसीलदार की अदालत में 25 अगस्त 2025 को सुनवाई होगी। कोर्ट ने वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है।

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