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High Court : मंडलायुक्त ने दी सफाई, माननीय शब्द से संबोधन के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया
Tue, 29 Oct 2024 01:44 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 29 Oct 2024 01:44 PM IST
सार
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्योहारा नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी ने पत्र जारी किया था। उसमें मंडलायुक्त को माननीय शब्द से संबोधित किया था। इस पर कोर्ट ने माननीय शब्द का संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुरादाबाद के मंडलायुक्त ने हलफनामा दाखिल किया। कहा कि स्वयं के लिए माननीय शब्द प्रयोग करने को अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई आदेश नहीं दिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपका कर्तव्य है देखें कोई अधिकारी व कर्मचारी उच्च सम्मान सूचकों का उल्लेख न करें।
साथ ही इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी कर इसका शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने प्रमोद कुमार की याचिका पर दिया। बिजनौर के नगर पालिका परिषद से प्रमोद कुमार सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभों के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्योहारा नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी ने पत्र जारी किया था। उसमें मंडलायुक्त को माननीय शब्द से संबोधित किया था। इस पर कोर्ट ने माननीय शब्द का संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था।
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साथ ही इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी कर इसका शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने प्रमोद कुमार की याचिका पर दिया। बिजनौर के नगर पालिका परिषद से प्रमोद कुमार सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभों के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
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न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्योहारा नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी ने पत्र जारी किया था। उसमें मंडलायुक्त को माननीय शब्द से संबोधित किया था। इस पर कोर्ट ने माननीय शब्द का संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था।
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