प्रयागराज : बीएचयू के सीनियर रेजिडेंट की बर्खास्तगी रद्द, दोबारा सुनवाई का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सीनियर रेजिडेंट डॉ. विनय कुमार पाठक की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सीनियर रेजिडेंट डॉ. विनय कुमार पाठक की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने निदेशक को यह आदेश भी दिया है कि वह याची को सुनवाई का अवसर देते हुए नए सिरे से कारणयुक्त आदेश पारित करें। साथ ही याची के इस्तीफे की अर्जी पर भी जल्द फैसला करें। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने दिया है। याची ने 18 सितंबर 2को जारी बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी थी।
याची बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत थे। उन्हें 18 सितम्बर की बर्खास्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि बिना जांच के की गई बर्खास्तगी से पहले याची को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
बर्खास्तगी आदेश में केवल चार पंक्तियां थीं। उसमें किसी जांच का विवरण नहीं दिया गया था। सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से पेश अधिवक्ता इन तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। मामले पर विचार करने के बाद कोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने मामले को बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक के पास वापस सुनवाई व जांच के लिए भेज दिया।