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सुरक्षा मानकों पर सख्त हुए डीआईओएस

Fri, 05 Jul 2019 12:06 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jul 2019 12:06 AM IST
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dios taken strong action against security standards.
प्रयागराज। सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी की है। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी नोटिस में कहा है कि उक्त कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, यह कोचिंग संस्थान भी बिना एनओसी के अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण भी नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक आरएन विश्वकर्मा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर आप अपने कोचिंग संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा मानकों के तहत अग्निशमन की व्यवस्था करते हुए अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त कर लें। नोटिस में कहा गया है कि कोचिंग संस्थान में पार्किंग की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करते हुए प्रयागराज प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त कर लें। उन्होंने पत्र में कहा है कि जो कोचिंग संस्थान पंजीकृत नहीं हैं, वह तत्काल कोचिंग पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। डीआईओएस ने चेतावनी दी है कि यदि कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ 10 हजार से एक लाख रूपये तक का जुर्माना करके दंडित करते हुए कोचिंग संस्थान को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
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डीआईओएस ने शैक्षिक गुणवत्ता के लिए दिए निर्देश
प्रयागराज। राजकीय, सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है। डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा ने कहा है कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका अलग-अलग होनी चाहिए। आवागमन पंजिका एवं आकस्मिक अवकाश पंजिका, सीसीएल अवकाश, मेडिकल लीव पंजिका तैयार की जाए। शिक्षकों की शिक्षक डायरी एवं व्याख्यान पंजिका तैयार की जानी चाहिए। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ओर से लिए गए अवकाशों का विवरण सेवा पंजिका में अंकित करवाकर सक्षम अधिकारी से जांच कराया जाए। उन्होंने उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने पर कर्मचारी एवं प्रधानाचार्य को दोषी मानते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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