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टैक्स चोरी के आरोपी पान मसाला कंपनी के डायरेक्टर को राहत नहीं
Wed, 15 Sep 2021 08:09 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 15 Sep 2021 08:09 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने दिया है। याचिका पर टैक्स विभाग के अधिवक्ता आर सी शुक्ल ने प्रतिवाद किया। याची के खिलाफ 118 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में आपराधिक केस चल रहा है।
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अदालत
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुर्ले पान मसाला गाजियाबाद के डायरेक्टर कृष्ण मणि शुक्ल के खिलाफ आपराधिक केस में जारी गैर जमानती वारंट से फिलहाल राहत नहीं दी है। कोर्ट ने सी जे एम गाजियाबाद के आदेश के खिलाफ याचिका पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने दिया है। याचिका पर टैक्स विभाग के अधिवक्ता आर सी शुक्ल ने प्रतिवाद किया। याची के खिलाफ 118करोड की टैक्स चोरी के आरोप में आपराधिक केस चल रहा है। कोर्ट ने 9 बार सम्मन जारी किया, हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया।फिर भी हाजिर नहीं हुए तो खैर जमानती वारंट जारी किया है।जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने दिया है। याचिका पर टैक्स विभाग के अधिवक्ता आर सी शुक्ल ने प्रतिवाद किया। याची के खिलाफ 118करोड की टैक्स चोरी के आरोप में आपराधिक केस चल रहा है। कोर्ट ने 9 बार सम्मन जारी किया, हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया।फिर भी हाजिर नहीं हुए तो खैर जमानती वारंट जारी किया है।जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है।
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