फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Decision reserved on the bail application of former MP Dhananjay Singh, the court's decision will decide the p

High Court : पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट का फैसला तय करेगा राजनैतिक भविष्य

Thu, 25 Apr 2024 06:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 25 Apr 2024 06:23 PM IST
सार

पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट का फैसला धनंजय सिंह का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। क्योंकि धनंजय पर जो आरोप लगे हैं उसमें कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान है। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। 

विज्ञापन
Decision reserved on the bail application of former MP Dhananjay Singh, the court's decision will decide the p
पूर्व सांसद धनंजय सिंह। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोपी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चली सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक फैसला आ जाएगा।

विज्ञापन


गौरतलब है कि अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

विज्ञापन

राजनैतिक भविष्य अधर में...

सात साल की सजा के कारण उनका राजनैतिक भविष्य अधर में है। फैसला पक्ष में आया तो संभव है कि वह खुद चुनावी अखाड़े में ताल ठोकें। हालांकि, उनके जेल में रहने के दौरान बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी श्रीकला सिंह को जौनपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन खुद धनंजय सिंह तब तक चुनाव नही लड़ सकते जब तक हाईकोर्ट इनकी सजा को निलंबित करने का आदेश न दे दे। सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद के वकील ने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें राजनैतिक द्वेष से मामले में फसाया गया है, जिससे वह लोकसभा का चुनाव न लड़ सकें। 

बरहाल, मामले ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित हो चुकी है। फैसले के इंतजार के बीच जौनपुर में 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धनंजय का राजनीतिक भविष्य अदालत के फैसले से ही तय होगा। फिलहाल, बसपा से प्रत्याशी घोषित श्रीकला का मुकाबला भाजपा के कृपा शंकर सिंह और सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बाबू सिंह कुशवाहा से है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed