High Court : डिप्टी सीएम केशव मौर्य की डिग्री मामले में फैसला सुरक्षित,एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 24 May 2025 03:10 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य की डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने दिवाकर नाथ त्रिपाठी की पुनरीक्षण याचिका पर दिया।
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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।
- फोटो : अमर उजाला।