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लाउडस्पीकर से अजान पर रोक मामले में हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित
Tue, 05 May 2020 07:37 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 05 May 2020 07:37 PM IST
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court
- फोटो : prayagraj
मस्जिदों से अजान देने पर रोक के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन गाजीपुर की जनहित याचिकाओं पर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि जिलाधिकारी ने मौखिक आदेश से अजान देने पर रोक लगा दी है। जो धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। सभी लॉक डाउन का पालन कर रहे हैं। लोगों को नमाज के वक्त की जानकारी देने के लिये अजान जरूरी है।
सरकार मूल अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकती। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी लाक डाउन के कारण सभी प्रकार के आयोजनों, सामूहिक रूप से इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। किसी के साध भेदभाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत एहतियाती कदम उठाये गए हैं। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से बहस की गई। सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है ।
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याचिका में कहा गया है कि जिलाधिकारी ने मौखिक आदेश से अजान देने पर रोक लगा दी है। जो धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। सभी लॉक डाउन का पालन कर रहे हैं। लोगों को नमाज के वक्त की जानकारी देने के लिये अजान जरूरी है।
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सरकार मूल अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकती। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी लाक डाउन के कारण सभी प्रकार के आयोजनों, सामूहिक रूप से इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। किसी के साध भेदभाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत एहतियाती कदम उठाये गए हैं। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से बहस की गई। सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है ।
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