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मनी लॉन्ड्रिंग केस: विधायक अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड 18 नवंबर तक बढ़ी, ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने दिया आदेश
Fri, 11 Nov 2022 08:05 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 11 Nov 2022 08:05 PM IST
सार
अदालत ने कहा कि आरोपित को 18 नवंबर की दोपहर दो बजे तक कस्टडी में पूछताछ के लिए सौंपा जाता है। इसके पहले जिला अदालत ने 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया था।
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Prayagraj News : विधायक अब्बास अंसारी। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
अपर जिला जज अनिरुद्ध प्रसाद तिवारी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के पुत्र विधायक अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी रिमांड में रखने की अवधि को छह दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपित को 18 नवंबर की दोपहर दो बजे तक कस्टडी में पूछताछ के लिए सौंपा जाता है।
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इसके पहले जिला अदालत ने 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया था। शनिवार को यह अवधि समाप्त हो रही थी। लेकिन, शनिवार को अवकाश होने की वजह से ईडी ने एक दिन पहले ही अर्जी दाखिल कर कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की। ईडी ने अपनी अर्जी में अभी और पूछताछ किए जाने की जरूरत बताई।
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इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने कस्टडी रिमांड की अवधि को बढ़ाकर 18 नवंबर तक कर दिया। ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने पक्ष रखा। सरकारी अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया। हालांकि, अदालत ने कस्टडी रिमांड पर रखने के लिए कई शर्तें भी लगाई हैं।
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