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पूर्व विधायक विजमा यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली अंतरिम जमानत

Wed, 14 Nov 2018 01:17 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Updated Wed, 14 Nov 2018 01:17 AM IST
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vijama yadav surrenered
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI
झूंसी थाने में दर्ज लूटपाट, अपहरण और डकैती के मुकदमे में पूर्व विधायक विजमा यादव ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके खिलाफ अदालत से पहले से वारंट जारी था। विजमा के वकील ने उनके सरेंडर करने पर जमानत अर्जी प्रस्तुत की, जिस पर स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि नियत की है।
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सपा की पूर्व विधायक विजमा के खिलाफ झूंसी के छतनाग की पूर्व ग्राम प्रधान शशि यादव ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है कि 29 मई 2005 को विजमा अपने कई साथियों को लेकर उसके घर पहुंचीं और जमकर तोड़फोड़ तथा लूटपाट की। उसके देवर राजकुमार, अवधेश को मारापीटा और उनको उठा ले गए।
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घर में रखी लाइसेंसी बंदूक और जेवरात लूट लिए। झूंसी थाने ने शिकायत दर्ज नहीं की तो उन्होंने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। परिवाद पर सुनवाई के लिए हाजिर न होने पर अदालत ने विजना यादव के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।
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हाईकोर्ट से सरेंडर की अवधि बढ़ानेे की मांग नामंजूर होने के बाद विजमा ने मंगलवार को स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएल में सरेंडर कर दिया। स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने विजमा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद 20 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत मंजूर करतेे हुए नियममित जमानत के  लिए 26 नवंबर की तिथि नियत की है।
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