जवाहर हत्याकांड में दरोगा को वारंट
जिला न्यायालय में शुक्रवार को जवाहर हत्याकांड की सुनवाई हुई । अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया । गवाही के लिए तलब किए गए दरोगा अशोक कुमार मिश्रा के गैरहजिर रहने पर कोर्ट ने जमानती वारंट और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
यह आदेश एडीजे प्रेमनाथ ने दिया है।
अभियोजन के अनुसार जेल से करवरिया बंधु को पेश किया गया । पुलिस उपनिरीक्षक अशोक कुमार मिश्र को गवाही देने के लिए हाजिर होना था लेकिन समन का तामीला होने के बावजूद हाजिर नहीं हुए । अभियोजन की ओर से कहा गया कि उन्हे अनुमति नहीं मिल र्पाई । कोर्ट ने दरोगा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सीआरपीसी की धारा 350 के तहत नोटिस जारी किया है। गवाही के लिए डा0 पीके कोयल और डा0हरिश्चंद को समन जारी किया गया है। उदयभान के इलाज का एसएसपी और जेल अधीक्षक को निर्देश