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प्लाट कब्जाने में अतीक और राम लोचन पर केस

Fri, 25 Aug 2017 02:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Fri, 25 Aug 2017 02:13 AM IST
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Case on caste plot and Ram Lochan
अतीक अहमद - फोटो : SELF
अतीक अहमद, अशरफ, राम लोचन और उनके गुर्गों के खिलाफ हथियारों के बल पर जमीन कब्जाने का एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोप है कि अपनी मौजूदगी में दर्जन भर से अधिक गुर्गों ने हिम्मनगंज के प्रहलाद सोनकर को रायफलों की बट से जमकर पीटा। जबरन तीन विस्वा प्लाट का बैनामा करा लिया। यह घटना अकेले प्रहलाद सोनकर के साथ नहीं हुई बल्कि उस दिन आसपास के कई और प्लाट वालों के साथ हुई।
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थाना धूमनगंज इलाके के बमरौली उपरहार में 11 जनवरी 2016 को हुई इस घटना का हवाला देकर प्रहलाद सृोनकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें कहा है कि अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और राम लोचन ने प्लाट पर बुलवाया  और अपने गुर्गो से रायफलों की बटों से जमकर पिटवाया। जान से मारने मारने की धमकी दी गई। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गय्रा। फायरिंग करके दहशत फैला दी गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और आसपास के लोग दुकान बंद करके भाग गए।   आसपास के प्लाट के मालिकों के साथ भी इसी तरह मारपीट करके जमीन का बैनामा करा लिया गया था।
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प्रहलाद सोनकर ने रिपोर्ट में कहा है कि उन दिनों रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कई बार तहरीर दी लेकिन दर्ज नहीं हुई। अब आकर इस घटना का हवाला देते हुए थाना धूमनगंज में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जिसमें अतीक अहमद, अशरफ और राम लोचन के साथ साथ उनके गुर्गों मरियाडीह निवासी आबिद प्रधान, अकबर, फरहान, जावेद, इजाज, फैसल, अबु बकर, शरु पुत्र नफीस, पप्पू, गुड्डू पुत्र कमाल, बलू उर्फ त्रिवेणी, मुन्ना उर्फ अबूूसैमा, मोहम्मद शानू, आसिफ और माजिद को नामजद किया गया है। यह मुकदमा धारा 147,148,149,447,448,504,506, सेवन क्रिमिनल एक्ट और एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसकी विवेचना सीओ सिविल लाइंस करेंगे।
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