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ग्राम प्रधान और सचिव से वसूली के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
Updated Sat, 30 Jan 2016 12:51 AM IST
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डीएम संजय कुमार ने सैदाबाद विकासखंड के ग्राम पंचायत सौरा के ग्राम प्रधान और सचिव से निर्माण कार्यों में अपव्यय की गई धनराशि 345965.00 रुपये को गबन की श्रेणी में मानते हुए वसूली का आदेश दिया है। दोनों ने यदि धन को ग्राम पंचायत की निधि में नहीं जमा किया तो उनके खिलाफ पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम पंचायत सौरा में ग्राम प्रधान सुनीता देवी ने नाली निर्माण, खड़ंजा निर्माण के कार्यों में उक्त धनराशि को खर्च के बारे में बताया था। शिकायत पर उन्होंने जांच कराई। जांच अधिकारी प्रेषित आख्या में उक्त धनराशि को अपव्यय बताया है।
इस पर डीएम ने अपव्यय की गई धनराशि को गबन की श्रेणी में माना है। डीएम ने अपने आदेश में कहा कि उक्त धनराशि की आधी राशि तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव दोनों मिलकर आधी-आधी जमा करें। इसके लिए उन्होेंने समय भी निर्धारित किया है। कहा कि यदि धनराशि नहीं जमा की जाति है तो दोनों के खिलाफ पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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ग्राम पंचायत सौरा में ग्राम प्रधान सुनीता देवी ने नाली निर्माण, खड़ंजा निर्माण के कार्यों में उक्त धनराशि को खर्च के बारे में बताया था। शिकायत पर उन्होंने जांच कराई। जांच अधिकारी प्रेषित आख्या में उक्त धनराशि को अपव्यय बताया है।
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इस पर डीएम ने अपव्यय की गई धनराशि को गबन की श्रेणी में माना है। डीएम ने अपने आदेश में कहा कि उक्त धनराशि की आधी राशि तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव दोनों मिलकर आधी-आधी जमा करें। इसके लिए उन्होेंने समय भी निर्धारित किया है। कहा कि यदि धनराशि नहीं जमा की जाति है तो दोनों के खिलाफ पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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