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जेल बदलने के खिलाफ अतीक ने अदालत से लगाई गुहार
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
Updated Tue, 04 Apr 2017 02:29 AM IST
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अतीक अहमद (फाइल फोटो)
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पूर्व सांसद अतीक अहमद ने नैनी जेल से हटाकर देवरिया जिला जेल भेजे जाने के शासन के फैसले के खिलाफ अदालत से गुहार लगाई है। अतीक की ओर से हाईकोर्ट और जिला न्यायालय, दोनों जगह अर्जी दी गई है।
हाईकोर्ट में दी गई अर्जी में अतीक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी ने मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ के समक्ष मेंसन करते हुए याचिका पर सुनवाई की मांग की। कहा कि याची को देवरिया जेल भेजा जा रहा है जबकि चार अप्रैल को उसको जिला अदालत में एक मुकदमे में पेश होना है। कोर्ट का कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि अतीक को किस जेल में रखा जाए। प्रदेश सरकार की मर्जी है कि वह उनको किस जेल में और कहां रखना चाहती है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से पूछा है कि वह प्रशासन से जानकारी मांगें कि क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है, जिसके आधार पर अतीक को नैनी जेल से हटाकर देवरिया भेजा जा रहा है।
अतीक ने स्पेशल सीजेएम के समक्ष भी एक अर्जी दाखिल कर कहा है कि दो अप्रैल को रात 10 बजे उनको बताया गया कि नैनी से देवरिया स्थानांतरित कर दिया गया है और उसी रात उनको देवरिया रवाना कर दिया गया। जबकि अतीक पर 35 आपराधिक मामले इलाहाबाद की जिला अदालत में चल रहे हैं जिनमें ट्रायल चल रहा है। जेल बदलने से पूर्व उनके मुकदमों की सुनवाई कर रही किसी भी अदालत से अनुमति नहीं मांगी गई। अतीक का कहना है कि वह मधुमेह, गुर्दे की बीमारी और हाईब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं।
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अतीक ने अर्जी में यह भी आरोप लगाया है कि इलाहाबाद के पूर्व एसएसपी लाल जी शुक्ल पूर्व में उनकी हत्या करवाने का प्रयास कर चुके हैं। वह राजनीतिक व्यक्ति हैं और भाजपा के कई नेता उनकी हत्या कराना चाहते हैं। देवरिया से इलाहाबाद कोर्ट में पेशी पर आते समय उनकी हत्या हो सकती है। अदालत ने इस मामले में नैनी जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट अर्जी पर सात अप्रैल को सुनवाई करेगी।
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हाईकोर्ट में दी गई अर्जी में अतीक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी ने मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ के समक्ष मेंसन करते हुए याचिका पर सुनवाई की मांग की। कहा कि याची को देवरिया जेल भेजा जा रहा है जबकि चार अप्रैल को उसको जिला अदालत में एक मुकदमे में पेश होना है। कोर्ट का कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि अतीक को किस जेल में रखा जाए। प्रदेश सरकार की मर्जी है कि वह उनको किस जेल में और कहां रखना चाहती है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से पूछा है कि वह प्रशासन से जानकारी मांगें कि क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है, जिसके आधार पर अतीक को नैनी जेल से हटाकर देवरिया भेजा जा रहा है।
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अतीक ने स्पेशल सीजेएम के समक्ष भी एक अर्जी दाखिल कर कहा है कि दो अप्रैल को रात 10 बजे उनको बताया गया कि नैनी से देवरिया स्थानांतरित कर दिया गया है और उसी रात उनको देवरिया रवाना कर दिया गया। जबकि अतीक पर 35 आपराधिक मामले इलाहाबाद की जिला अदालत में चल रहे हैं जिनमें ट्रायल चल रहा है। जेल बदलने से पूर्व उनके मुकदमों की सुनवाई कर रही किसी भी अदालत से अनुमति नहीं मांगी गई। अतीक का कहना है कि वह मधुमेह, गुर्दे की बीमारी और हाईब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं।
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अतीक ने अर्जी में यह भी आरोप लगाया है कि इलाहाबाद के पूर्व एसएसपी लाल जी शुक्ल पूर्व में उनकी हत्या करवाने का प्रयास कर चुके हैं। वह राजनीतिक व्यक्ति हैं और भाजपा के कई नेता उनकी हत्या कराना चाहते हैं। देवरिया से इलाहाबाद कोर्ट में पेशी पर आते समय उनकी हत्या हो सकती है। अदालत ने इस मामले में नैनी जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट अर्जी पर सात अप्रैल को सुनवाई करेगी।