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इनामी बदमाश गदऊ पासी की जमानत नामंजूर

Sun, 27 Oct 2019 12:33 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Oct 2019 12:33 AM IST
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court rejected bail plea of Gadau Pasi
court rejected bail plea of Gadau Pasi
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने दहशत फैलाने और धमकी देने के मामले में इनामी अभियुक्त गदऊ पासी को जमानत पर रिहा किए जाने से इंकार कर जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे अतीक उद्दीन ने एडीजीसी त्रियुगी नारायण दीक्षित और श्रीप्रकाश शुक्ल को सुनकर दिया है। प्रकरण धूमनगंज थाने का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हत्या के एक मुकदमे में उसके परिवार के लोग जेल में बंद है। अभियुक्त गदऊ पासी और उसके साथियों ने धमकी दी थी कि जेल से बाहर आए तो पूरा परिवार मारा जाएगा। यह भी आरोप लगाया था कि उसका दरवाजा तोड़ कर घर का सामान उठा ले गया और घर के सामने गोली चलाकर क्षेत्र में दहशत कायम की। अभियोजन ने जमानत का विरोध किया और कहा कि वह हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ 31 आपराधिक मुकदमों इतिहास है तथा इनामी अपराधी है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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