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Prayagraj News: व्यापारिक विवाद मामले में अदालत ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 28 Jun 2026 02:04 AM IST
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Court orders registration of complaint in commercial dispute case.
जिला अदालत ने व्यापारिक विवाद मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच का आदेश देने से इन्कार कर दिया। कहा कि मामले के सभी तथ्य याची के संज्ञान में हैं। पुलिस विवेचना से कोई नया तथ्य सामने आने की संभावना नहीं है। अदालत ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी किया है।
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यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने अरुण कुमार पांडेेय की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी अरुण कुमार पांडेय ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि विपक्षियों ने वर्षों तक व्यापार के दौरान उनसे सामान उधार लिया। सितंबर 2025 तक 12 लाख रुपये का माल लेने के बावजूद भुगतान नहीं किया। बकाया राशि मांगने पर गालीगलौज, जान से मारने की धमकी दी गई। स्थानीय थाने और पुलिस आयुक्त से शिकायत की। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुए याची को सात जुलाई को बयान दर्ज करने का आदेश दिया है।
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