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High Court : कोर्ट ने सहायक शिक्षक से काम लेने व वेतन देने का दिया आदेश, डीआईओएस के आदेश पर लगाई रोक

Sat, 27 Apr 2024 03:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 27 Apr 2024 03:46 PM IST
सार

याची किरण बाला सिंह को तदर्थ आधार पर अमरवीर इंटर काॅलेज धानापुर, चंदौली में सहायक शिक्षक एलटी ग्रेड के रूम में नियुक्त किया गया था। याची को 13 मई 1992 से वेतन दिया जा रहा है और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। उन्होंने 1982 के यूपी अधिनियम संख्या 5 की धारा 33 सी के तहत नियमितीकरण का दावा किया। 

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Court ordered to take work and pay salary to assistant teacher, stayed the order of DIOS
court room - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सहायक शिक्षक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी जाए और नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने अगले आदेश तक क्षेत्रीय चयन समिति वाराणसी क्षेत्र और जिला विद्यालय निरीक्षक चंदौली के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने यह आदेश दिया। याची के अधिवक्ता रजनीश कुमार श्रीवास्तव व सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

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याची किरण बाला सिंह को तदर्थ आधार पर अमरवीर इंटर काॅलेज धानापुर, चंदौली में सहायक शिक्षक एलटी ग्रेड के रूम में नियुक्त किया गया था। याची को 13 मई 1992 से वेतन दिया जा रहा है और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। उन्होंने 1982 के यूपी अधिनियम संख्या 5 की धारा 33 सी के तहत नियमितीकरण का दावा किया। प्रबंधन समिति ने वर्ष 2000 में नियमितीकरण के लिए उनके कागजात विभाग को भेज दिए।
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नियमितीकरण के याची के दावे को क्षेत्रीय चयन समिति, वाराणसी की ओर से 26 फरवरी 2024 को पारित आदेश से खारिज कर दिया गया था। साथ ही वेतन रोक दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक चंदौली ने भी 21 मार्च 2024 को आदेश जारी किया, जिसमें संस्थान के प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता से कोई काम न लिया जाए। इसके विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
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इस मामले में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। वहीं, कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक क्षेत्रीय चयन समिति और जिला विद्यालय निरीक्षक चंदौली के आदेश निलंबित रहेंगे। साथ ही याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी और नियमित वेतन के भुगतान आदेश दिया। रजिस्ट्रार अनुपालन को जिला विद्यालय निरीक्षक को 26 अप्रैल को ही सूचित करने का निर्देश दिया। तीन मई को मामले की सुनवाई होगी।

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