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कोर्ट में गलत हलफनामा देने वाले अफसरों पर कार्रवाई की संस्तुति
Sat, 04 May 2019 12:38 AM IST
विनोद सिंह
Prayagraj
Prayagraj
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 04 May 2019 12:38 AM IST
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Decision of court
- फोटो : amar ujala
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मेरठ में रेड लाइट एरिया को बंद करने की मांग को लेकर चल रही सुनवाई में अदालत को गलत सूचना देने वाले अफसरों पर कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है। मेरठ के एसएसपी नितिन तिवारी ने हलफनामा दाखिल कर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति अधिकारी ने कार्रवाई की संस्तुति भेज दी गई है। शीघ्र ही कार्रवाई होगी।
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याचिका पर अधिवक्ता इमरान उल्लाह खान ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में देह व्यापार चल रहा है। कोर्ट ने इमरान उल्लाह को इस संबंध में तथ्यों के साथ हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने दिया था। शुक्रवार को याचिका न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष पेश हुई। कोर्ट ने याची को विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है।
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याचिका की सुनवाई 10 मई को होगी। याचिका में मानव तस्करी और देह व्यापार पर रोक लगाने एवं कोठों को बंद करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि मेरठ के कबाड़ी बाजार में लड़कियों को बंधक बनाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। इसके अलावा वाराणसी, आगरा, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, मऊ, सहारनपुर, अलीगढ़, प्रतापगढ़, कानपुर सहित प्रदेश के तमाम जिलों में देह व्यापार चल रहा है। आरटीआई में मांगी गई जानकारी से इसका खुलासा हुआ है, जिस पर रोक लगनी चाहिए।
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