फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   court ordered to take action against officers for presenting wrong affidavit in court.

कोर्ट में गलत हलफनामा देने वाले अफसरों पर कार्रवाई की संस्तुति

Sat, 04 May 2019 12:38 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 04 May 2019 12:38 AM IST
विज्ञापन
court ordered to take action against officers for presenting wrong affidavit in court.
Decision of court - फोटो : amar ujala

मेरठ में रेड लाइट एरिया को बंद करने की मांग को लेकर चल रही सुनवाई में अदालत को गलत सूचना देने वाले अफसरों पर कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है। मेरठ के एसएसपी नितिन तिवारी ने हलफनामा दाखिल कर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति अधिकारी ने कार्रवाई की संस्तुति भेज दी गई है। शीघ्र ही कार्रवाई होगी।

विज्ञापन


याचिका पर अधिवक्ता इमरान उल्लाह खान ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में देह व्यापार चल रहा है। कोर्ट ने इमरान उल्लाह को इस संबंध में तथ्यों के साथ हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने दिया था। शुक्रवार को याचिका न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष पेश हुई। कोर्ट ने याची को विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है।
विज्ञापन


याचिका की सुनवाई 10 मई को होगी। याचिका में मानव तस्करी और देह व्यापार पर रोक लगाने एवं कोठों को बंद करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि मेरठ के कबाड़ी बाजार में लड़कियों को बंधक बनाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। इसके अलावा वाराणसी, आगरा, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, मऊ, सहारनपुर, अलीगढ़, प्रतापगढ़, कानपुर सहित प्रदेश के तमाम जिलों में देह व्यापार चल रहा है। आरटीआई में मांगी गई जानकारी से इसका खुलासा हुआ है, जिस पर रोक लगनी चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed