फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   court ordered to follow the directions to secretory secondary education.

माध्यमिक शिक्षा सचिव को आदेश के पालन का निर्देश

Sat, 01 Jun 2019 12:41 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क,अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 01 Jun 2019 12:41 AM IST
विज्ञापन
court ordered to follow the directions to secretory secondary education.
U.P. Secondary Education Service

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव विद्याकांत शुक्ल को आदेश का पालन करने अथवा 22 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। विश्वनाथ राय की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है। याचिका में चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार को भी पक्षकार बनाया गया है। याची के अधिवक्ता विवेक मिश्र का कहना है कि कोर्ट ने याची को टीजीटी शिक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया था। तीसरी बार घोषित परिणाम में उसे सफल घोषित किया गया है। कोर्ट ने कहा था कि पद न होने पर भी नियुक्ति की जाए। इस आदेश का  पालन नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed