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प्रयागराज : डॉ.बंसल हत्याकांड में पांच आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट ने तय किए आरोप, वीसी के माध्यम से हुई पेशी

Mon, 10 Apr 2023 08:56 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 10 Apr 2023 08:56 PM IST
सार

जिला न्यायालय ने सोमवार को डॉ.एके बंसल हत्याकांड के पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। पांचों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए।न्यायाधीश ने आरोपियों को आरोप पढ़कर सुनाया। 

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Court frames charges against five accused in Dr.Bansal murder case, produced through VC
Prayagraj News : Dr. AK Bansal file photo - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

जिला न्यायालय ने सोमवार को डॉ.एके बंसल हत्याकांड के पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। पांचों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए।न्यायाधीश ने आरोपियों को आरोप पढ़कर सुनाया। हालांकि, आरोपियों ने इससे इन्कार कर दिया और परीक्षण कराए जाने की मांग की। इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को मामले के गवाहों को 24 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया।

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न्यायालय ने आरोपी शोएब के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 34 तथा सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत तथा अन्य आरोपियों आलोक सिन्हा, अबरार, दिलीप मिश्रा, अशरफ उर्फ अख्तर कटरा के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 एवं 120बी के अंतर्गत आरोप तय किया। आरोप में कहा गया है कि 12 जनवरी 2017 को जीवन ज्योति अस्पताल में डॉ. अश्वनी कुमार बंसल को ओपीडी में मरीज देखते समय गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से आरोपियों को न्यायालय में नहीं लाया गया था। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पेश कराया गया था।

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