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High Court : उप मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के आधार पर पट्टा निरस्त करने पर कोर्ट ने जताया आश्चर्य

Fri, 01 Aug 2025 01:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 01 Aug 2025 01:07 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार व्यक्तियों के पक्ष में किया गया वैध पट्टा उपमुख्यमंत्री को एक वकील की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर रद्द करने पर आश्चर्य जताया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को पट्टा तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है।

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court expressed surprise over the cancellation of the lease on the basis of the letter sent to the Deputy CM
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार व्यक्तियों के पक्ष में किया गया वैध पट्टा उपमुख्यमंत्री को एक वकील की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर रद्द करने पर आश्चर्य जताया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को पट्टा तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने राकेश और तीन अन्य की याचिका पर दिया।

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याची का कहना है कि भूमि प्रबंधन समिति की ओर से प्रस्ताव पारित होने के बाद 2013 में उन्हें भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था। 2018 में फर्रुखाबाद के एक वकील की ओर से राज्य के उपमुख्यमंत्री को पत्र भेजे जाने के बाद पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही शुरू की गई। उक्त पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गई थी और पट्टा निरस्त कर दिया गया।
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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि उप्र राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार, कलेक्टर को निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद आवंटन और पट्टे को रद्द करने का अधिकार है। कोर्ट ने पाया कि राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किए बिना पट्टा निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट ने इसे राजस्व अधिकारियों की अंतर्निहित शक्तियों का उल्लंघन माना। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए सात जनवरी, 2025 और 20 अक्तूबर 2024 के आदेशों को रद्द कर दिया।

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