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Allahabad High Court : जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया

Fri, 29 Apr 2022 10:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 29 Apr 2022 10:39 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाबी हलफनामे में मांगी गई जानकारी नहीं देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से जवाबी हलफ नामा दाखिल किया गया है, इससे पता चल रहा है कि धारा 83 सी जीएसटी एक्ट की कार्रवाई की वैधता के मुद्दे पर अधिकारी जवाब नहीं देना चाहते।

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Court expressed displeasure for not giving information, imposed a damages of five thousand rupees
prayagraj news : इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : prayagraj

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाबी हलफनामे में मांगी गई जानकारी नहीं देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से जवाबी हलफ नामा दाखिल किया गया है, इससे पता चल रहा है कि धारा 83 सी जीएसटी एक्ट की कार्रवाई की वैधता के मुद्दे पर अधिकारी जवाब नहीं देना चाहते। जबकि कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कार्रवाई की वैधता पर जवाब मांगा है। मामले में उपायुक्त सीजीएसटी गाजियाबाद ने हलफनामा दाखिल किया और जिसका जवाब देना था, उसी का नहीं दिया।

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कोर्ट की फटकार के बाद सरकारी अधिवक्ता ने जवाब देने के लिए समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने पांच हजार रुपये का हर्जाना जमा करने की शर्त पर पांच दिन का समय दिया है। याचिका की सुनवाई पांच मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने वरुण गुप्ता की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ  से हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें धारा 83 के बारे में जानबूझकर एक शब्द नहीं लिखा गया है। कोर्ट ने हर्जाना राशि विधिक सेवा प्राधिकरण हाईकोर्ट इकाई में जमा करने का निर्देश दिया है। 

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