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Court : पत्नी की गैर इरादतन हत्या में जमानत अर्जी खारिज
Sat, 08 Jan 2022 12:31 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 08 Jan 2022 12:31 AM IST
सार
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची केपक्ष में एक भी ऐसी वाजिब वजह नहीं मिल रही है, जिसके आधार पर याची को जमानत दी जा सके। मामला कुशीनगर जिले के पडरौना पुलिस स्टेशन का है।
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न्यायालय
- फोटो : file photo
विस्तार
हाईकोर्ट ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में पति की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अर्जी को निरस्त कर दिया। यह आदेश मुकेश उर्फ मनीश्वर कुशवाहा की याचिका पर न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी ने दिया है।
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मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची केपक्ष में एक भी ऐसी वाजिब वजह नहीं मिल रही है, जिसके आधार पर याची को जमानत दी जा सके। मामला कुशीनगर जिले के पडरौना पुलिस स्टेशन का है। याची पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304 बी, 504 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दो जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। निचली अदालत ने याची की जमानत अर्जी ठुकरा दी थी। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि याची ने जहर देकर युवती की हत्या कर दी।
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