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Prayagraj : अधिक वेतन भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद करने पर कोर्ट नाराज, कोर्ट ने मांगा जवाब

Sat, 24 Aug 2024 11:51 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 24 Aug 2024 11:51 AM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने पुलिस उप निरीक्षक जयवीर सिंह की याचिका पर दिया है। आगरा निवासी जयवीर सिंह उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद विभाग ने विभागीय गलती से अधिक वेतन भुगतान करने की बात कहते हुए 5,93,490 रुपये का वसूली नोटिस जारी कर दिया।

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Court angry over recovery of excess salary payment after retirement, court seeks answer
अदालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिक वेतन भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद करने पर वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय, लखनऊ से जवाब मांगा है। हलफनामा दाखिल कर 29 अगस्त तक कारण बताने का निर्देश दिया है। कहा कि क्यों न सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस को नजर अंदाज कर अधिक वेतन भुगतान की वसूली करने पर वेतन से भारी हर्जाना वसूला जाए।

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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने पुलिस उप निरीक्षक जयवीर सिंह की याचिका पर दिया है। आगरा निवासी जयवीर सिंह उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद विभाग ने विभागीय गलती से अधिक वेतन भुगतान करने की बात कहते हुए 5,93,490 रुपये का वसूली नोटिस जारी कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याची अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर दलील दी कि विभागीय गलती से गलत वेतन के भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन व अवकाश नकदीकरण से करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।

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कोर्ट ने सहायक पुलिस कमिश्नर आगरा से पूछा कि रफीक मसीह केस के विपरीत वसूली क्यों की जा रही है। इस पर हलफनामा दाखिल कर उन्होंने कहा कि वित्त नियंत्रक के आदेश पर ऐसा किया गया है। इस पर कोर्ट ने वित्त नियंत्रक से जवाब मांगा है।

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